इनकम टैक्स रिटर्न समय से नहीं भरने पर क्या होगा

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। अभी तक विभाग की ओर से ड्यू डेट को बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है। बहुत से लोग अभी तक आईटीआर नहीं भर पाए हैं। इसका उन्हें खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। वहीं, बहुत से लोग जो समय से ITR नहीं फाइल करते हैं उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जागरण बिजनेस ने इस संबंध में एक्सपर्ट से बात की और जाना की आखिर समय से आईटीआर नहीं भरने पर क्या हो सकता है।
एक्सपर्ट ने जागरण बिजनेस को बताया कि समय पर अपना आयकर रिटर्न (ITR Filing 2025) दाखिल करना सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता से कहीं बढ़कर है। यह आपको जुर्माने, नोटिस और अनावश्यक वित्तीय तनाव से बचाता है। लेकिन अगर आप समय सीमा से चूक गए तो क्या होगा? आइए सरल शब्दों में इसके परिणामों को समझते हैं।
ITR नहीं भरने पर देना पड़ सकता है जुर्माना
अगर आप देर से फाइल करते हैं, तो आपको धारा 234F के तहत विलंब शुल्क देना होगा। ₹5 लाख से की आय वालों को अधिकतम जुर्माना ₹1,000 देना पड़ सकता है। वहीं, ₹5 लाख से अधिक आय वालों को अधिकतम जुर्माना ₹5,000 देना पड़ सकता है। यह जुर्माना आपके द्वारा देय किसी भी कर के अतिरिक्त है।